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RTE-12(1)(c)-Adm./2025-26 शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 ( 1 ) (c) के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2026-27 में निजी विद्यालयों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश | RTE Uttarakhand Online Application
Understanding the RTE Uttarakhand Online Application Process
उपर्युक्त विषयक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 ( 1 ) (c) के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी है। इसी क्रम में जनसामान्य को अवगत कराए जाने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में जनपद स्तर से विज्ञप्ति जारी की जानी है। जनपद प्रवेश हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत तत्काल नये शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें- RTE Uttarakhand Online Application
1. शैक्षिक सत्र 2026-27 में राज्य के समस्त जनपदों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया अपनायी जाएगी।
2. समस्त जिला परियोजना अधिकारी समाचार पत्रों एवं अन्य मीडिया संसाधनों के माध्यम से विज्ञप्ति जारी
करते हुए शैक्षिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन पोर्टल की वेबसाइट www.rteonline.uk.gov.in का व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।
3. जिला परियोजना अधिकारी प्रकाशित विज्ञप्ति में सम्बन्धित जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को अनिवार्यतः पोर्टल पर अपडेट करने एवं नवीन विद्यालयों को पंजीकरण करने हेतु सूचित करें । विद्यालय द्वारा पोर्टल पर अपडेट / पंजीकरण न किए जाने की स्थिति में सम्बन्धित विद्यालय में बच्चों के नवीन प्रवेश नहीं हो पाएंगे। अतः पोर्टल पर पूर्व से विद्यमान निजी विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित ‘विद्यालय लॉगइन’ पर जाकर अपडेट किया जाना अनिवार्य है एवं नवीन विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर नवीन पंजीकरण किया जाना है । शत-प्रतिशत निजी विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण / अपडेशन न किए जाने की दशा में सम्बन्धित विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरण सम्बन्धी कार्यवाही की जानी सम्भव होगी। साथ ही इस सन्दर्भ में यदि विभागीय स्तर पर लापरवाही पायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्त्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध नियमसंगत कार्यवाही की जाएगी।
4. विज्ञप्ति में विद्यालय हेतु पड़ोस (Neighbourhood ) की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए जनसामान्य को अवगत कराया जाए । शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (c) के अन्तर्गत वार्ड ( स्थानीय निकाय अर्थात् ग्राम पंचायत/नगर पंचायत / नगर पालिका / नगर निगम जैसी भी स्थिति हो) को इकाई समझा जाएगा अर्थात् जिस वार्ड में विद्यालय स्थापित हो उसी वार्ड के उक्त श्रेणी के बच्चों को इसका लाभ अनुमन्य होगा । यदि उस वार्ड में उक्त श्रेणी के बच्चे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो उसका क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा।
5. निजी विद्यालयों में जिनमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मान्यता है, के लिए प्रवेश हेतु बच्चे की न्यूनतम आयु 30 जून, 2026 को 03 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए तथा जो विद्यालय कक्षा 01 से संचालित हों, में प्रवेश हेतु बच्चे की न्यूनतम आयु 30 जून, 2026 को 06 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा शासनादेश निर्गत किया गया है, जो कि पत्र के साथ संलग्न है ।
6. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के तहत जनपदों द्वारा विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाए कि अभिभावक अपने पाल्य का पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करने के तत्काल बाद पंजीकरण प्रपत्र की प्रति को निर्धारित आवश्यक अभिलेखों (जन्म प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र, जाति / श्रेणी का प्रमाण पत्र आदि) के साथ जांच के लिए सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी (खण्ड परियोजना अधिकारी) कार्यालय को उपलब्ध कराएं एवं जमा करने की प्राप्ति रशीद अवश्य प्राप्त कर लें। यह भी अपेक्षित है कि प्रवेश प्रक्रिया हेतु समयान्तर्गत कार्यवाही के दृष्टिगत, खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रपत्रों की जांच अभिभावक से प्राप्ति 102 के साथ-साथ दैनिक आधार पर सम्पन्न की जाए। जन्म तिथि सत्यापन हेतु केवल बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र को ही संज्ञान में लिया जाए।
7. समस्त जनपद प्रकाशित की जाने वाली विज्ञप्ति में विद्यालयों/ अभिभावकों की पंजीकरण / प्रवेश सम्बन्धी शिकायतों / समस्याओं के निराकरण हेतु (समस्त कार्यदिवसों में पूर्वाह्न 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक) राज्य स्तर पर संचालित टोल फ्री नम्बर 18001804132 एवं 0135-2781942 का उल्लेख करेंगे, साथ ही विज्ञप्ति में जन सामान्य की सुलभता हेतु जनपद स्तर पर उपयोग में लाए जाने वाले हेल्पडेस्क नम्बर का उल्लेख भी अनिवार्यतः किया जाए ।
8. प्रवेश प्रक्रिया का कार्यान्वयन आर0टी0ई0 के अन्तर्गत क्रमवार प्रवेश प्रक्रिया के तहत निम्नवत् चरणों का अनुसरण किया जाएगा। सर्व प्रथम समाचार पत्रों एवं अन्य मीडिया संसाधनों के माध्यम से विज्ञप्ति जारी करना-
ऑनलाईन पोर्टल पर निजी विद्यालयों द्वारा अपडेट किया जाना एवं नवीन विद्यालयों द्वारा पंजीकरण करना — खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से पंजीकृत निजी विद्यालयों की मान्यता / वार्ड अथवा ग्राम पंचायत / आर०टी०ई० के अन्तर्गत आरक्षित सीटों की गणना आदि का सत्यापन अभिभावकों द्वारा पोर्टल पर प्रवेश हेतु आवेदन आवेदन पत्र की प्रति सहित सम्बन्धित अभिलेखों को सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना — खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रपत्रों की तत्काल जाँच प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर ऑनलाईन लॉटरी प्रक्रिया – लॉटरी परिणाम खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चस्पा किया जाना — बच्चे का विद्यालय में प्रवेश के क्रम को अपनाते हुए की जाएगी ।
9. जनपद यह सुनिश्चित करें कि निजी विद्यालयों में संचालित मान्यता प्राप्त सबसे निचली कक्षा में ही प्रवेश दिया जाना है एवं तदनुसार ही विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अंकना की जाए तथा खण्ड स्तर पर विद्यालयों की मान्यता स्तर से मिलान अवश्य कर लिया जाए । यथा – विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में मान्यता प्राप्त संचालित सबसे निचली कक्षा नर्सरी होने पर सम्बन्धित विद्यालय केवल नर्सरी कक्षा में उपलब्ध सीटों की संख्या की ही अंकना करेगा। इसी तरह विद्यालय में संचालित मान्यता प्राप्त सबसे निचली कक्षा LKG होने पर सम्बन्धित विद्यालय केवल LKG कक्षा में उपलब्ध सीटों की संख्या की ही अंकना करेगा। विद्यालय में मान्यता प्राप्त सबसे निचली कक्षा 01 होने पर सम्बन्धित विद्यालय केवल कक्षा 01 में उपलब्ध सीटों की संख्या की ही अंकना करेगा। उक्तानुसार ही विद्यालय में संचालित मान्यता प्राप्त सबसे निचली कक्षा में बच्चों को आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
10. अभिभावकों द्वारा पोर्टल पर प्रवेश हेतु आवेदन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की प्रति एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समय सीमा के अर्न्तगत जमा किया जाएगा। RTE Uttarakhand Online Application
11. खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा सम्बन्धित अभिभावक को आवेदन पत्र प्राप्ति, हस्ताक्षर एवं मुहर सहित अनिवार्यतः एक प्रति (Recieving) उपलब्ध करायी जाएगी। आवेदन पत्र जमा होते ही तत्काल खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्रों की भली-भाँति जाँच / सत्यापन करने के पश्चात् ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत पोर्टल पर सम्बन्धित बच्चे की अर्हता को लॉटरी में सम्मिलित किए जाने हेतु पुष्टि (Confirmation) की जाएगी। सत्यापन करने के पश्चात् ही अर्ह अभ्यर्थियों हेतु लॉटरी प्रक्रिया अपनायी जाएगी। उसके बाद ही बच्चे का प्रवेश सुनिश्चित किया जा सकेगा ।
12. निजी विद्यालयों में प्रवेश उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 यथा संशोधित 2013 तथा समय- समय पर उत्तराखण्ड शासन / विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों / दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। ।
13. प्रवेश प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाए एवं किसी भी अभिभावक को अनावश्यक रूप से किसी भी स्तर पर अपने बच्चे के प्रवेश हेतु कोई कठिनाई न हो यह सुनिश्चित किया जाए ।
14. प्रवेश प्रक्रिया हेतु संलग्न समय-सारिणी का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए ।
15. लॉटरी में चयन होने एवं बच्चे द्वारा चयनित विद्यालय के आवंटन होने के पश्चात् प्रवेश देते ही सम्बन्धित निजी विद्यालय चयनित बच्चों को पोर्टल पर Enroll का बटन अवश्य / अनिवार्यतः दबाकर प्रवेश दिये जाने की पुष्टि सुनिश्चित करेंगे ।
16. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने सम्बन्धित जनपद में यह सुनिश्चित करें कि समस्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर अपडेट / पंजीकरण अनिवार्यतः कर लिया जाए। साथ ही जनपद एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का भौतिक निरीक्षण एवं परीक्षण करते हुए मान्यता स्तर, 103 मान्यता की अवधि एवं सबसे निचली कक्षा में उपलब्ध सीटों की जाँच कर ली जाए। उक्त के आलोक मे वर्तमान में जनपद / विकासखण्ड स्तर पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश सम्बन्धी गतिविधियों हेतु समय सारिणी निम्नवत् है-
(ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया) हेतु समय सारिणी)
| कार्यक्रम हेतु रूपरेखा | अन्तिम तिथि |
| जनपद स्तर से समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु | 05 मार्च, 2026 तक |
| ऑनलाइन पोर्टल पर पूर्व से विद्यमान निजी विद्यालयों द्वारा अपडेटएवं नवीन विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन | 06 मार्च, 2026 से 15 मार्च, 2026 तक |
| खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से पंजीकृत निजी विद्यालयों कीमान्यता / वार्ड अथवा ग्राम पंचायत / आर०टी०ई० के अन्तर्गत आरक्षित सीटों की गणना आदि का सत्यापन | 23 मार्च, 2026 तक |
| छात्रों हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन | 24 मार्च, 2026 से 02 अप्रैल, 2026 तक |
| खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर आवेदन पत्र एवं सम्बन्धिततक अभिलेखों को जमा कराने की अन्तिम तिथि | 03 अप्रैल, 2026 |
| खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर छात्रों के प्रपत्रों की जाँच एवंलॉटरी हेतु पोर्टल पर बच्चों की अर्हता की पुष्टि की अन्तिम तिथि | 13 अप्रैल, 2026 तक |
| विद्यालयों में प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया | 17 अप्रैल, 2026 |
| लॉटरी परिणाम खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चस्पा / पोर्टल परलॉटरी परिणाम उपलब्ध कराने की तिथि | 18 अप्रैल, 2026 तक |
| निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया तथा निजी विद्यालयों द्वारा पोर्टल परतक प्रवेशित बच्चों की सूची अपलोड करना | 18 अप्रैल, 2026 से 30 अप्रैल, 2026 |
| फार्म भरने के लिए यहां क्लिक करें | CLICK HERE |
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